अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने लखनऊ में एक नृत्य कार्यक्रम के टिकट खरीदारों को पैसे वापस करने से संबंधित एक मामले के संबंध में नर्तक सपना चौधरी के सामने पेश नहीं होने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें वह नहीं आई थीं। यूपी। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 17 नवंबर को सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 22 नवंबर तय की।
प्रत्येक टिकट को 300 रुपये में बेचा गया था
चौधरी को 13 अक्टूबर, 2018 को लखनऊ के तुलसी उपवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देनी थी। इस आयोजन के लिए प्रत्येक टिकट को 300 रुपये में बेचा गया था। हालांकि, वह दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं।
मामले में दुर्भावना से फंसाया गया है
चौधरी के खिलाफ 1 मई 2019 को एसीजेएम कोर्ट में जालसाजी और विश्वासघात के आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। इससे पहले 20 जनवरी 2019 को आयोजन के जुनैद अहमद, एबाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय समेत आयोजकों के खिलाफ इसी अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सभी आवेदनों पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने 4 सितंबर 2021 को सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी भी खारिज कर दी थी। अब उनके और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाने हैं। डिस्चार्ज आवेदन उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध एक उपाय है जिसे किसी मामले में दुर्भावना से फंसाया गया है।